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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पावर टीवी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पावर टीवी के पास उचित लाइसेंस न होने के आधार पर प्रसारण रोकने का आदेश देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पावर टीवी ने जेडीएस नेताओं नेताओं प्रज्वल और सूरज रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल का वीडियो दिखाया था।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का उद्देश्य चैनल की आवाज को पूरी तरह से दबा देना था। सरकार का कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे। पावर टीवी के प्रसारण पर यह कहकर रोक लगा दी गई थी कि उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / पवन कुमार श्रीवास्तव

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