नैनीताल, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने एरीज नैनीताल में वैज्ञानिक-सी के पद पर नियुक्ति में अनियमितता बरतने व एरीज के वर्तमान निदेशक पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगाने सम्बन्धी एरीज कर्मचारी संघ की याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई।
एरीज कर्मचारी यूनियन के सचिव की ओर से दायर याचिका में ग्रुप सी के वैज्ञानिक पद पर 2022 में हुई नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे रद्द करने व उनसे अब तक दिए वेतन की वसूली करने, वर्तमान निदेशक द्वारा किये गए कार्यों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी।
इस मामले में एरीज की ओर से बताया गया कि इसी तरह की एक जनहित याचिका पहले भी खारिज हो चुकी है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अप्रैल को पुष्टि की है।
एरीज के अधिवक्ता ने कहा कि यदि कर्मचारी संघ को वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे संस्थान में अवज्ञा और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। यह संस्था खगोलीय विज्ञान में दुनिया भर में सम्मानित एक प्रमुख संस्थान है। इस रिट से संस्थान की छवि खराब होगी। इस आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया।
(Udaipur Kiran) / लता / Satyawan Yadav / वीरेन्द्र सिंह