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आयुर्वेद कंपाउंडर-नर्स भर्ती की अंतिम मेरिट सूची पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

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जोधपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थाना हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में वर्ष 2023 की चल रही भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2024 के रिक्त पदों को जोड़े जाने को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आयुर्वेद कंपाउंडर-नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती मामले में अंतिम मेरिट सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी व एमएस गोदारा ने पूजा शर्मा, नीतिशा चौधरी आदि की तरफ से रिट याचिकाएं दायर कर बताया कि याचिकाकर्ताओं ने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधीन वर्ष 2020 में तीन वर्षीय आयुष नर्सिंग और कम्पाउण्डर डिप्लोमा कोर्स (कोविड बैच) में प्रवेश लिया था। कोविड-19 महामारी के चलते कोर्स में देरी होती गई और डेढ़ साल की देरी होने से फरवरी 2023 के स्थान पर मई 2024 में कोर्स कम्पलीट हुआ।

इस कारण आयुष विभाग द्वारा एक अप्रैल 2023 की 730 रिक्तियों के लिए जारी विज्ञापन तीन अक्टूबर 2023 के संदर्भ में आवेदन नहीं कर पाए लेकिन अब एक अप्रैल 2024 की गणना की गई औऱ भावी 281 रिक्तियों को पुरानी विज्ञप्ति में जोड़ा जाना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से नई भावी 281 रिक्तियों के लिए उनका आवेदन लेकर दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग में सम्मिलित करने अन्यथा उक्त भावी पदों के जोड़े जाने के आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई क्योंकि याचिकाकर्ता वर्ष 2024 की रिक्तियों के लिए पूर्ण रूप से योग्य अभ्यर्थी है।

इस संबंध में राजस्थान आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर और आयुर्वेद विभाग ने भी पूर्व में विज्ञापित पदों में भावी रिक्तियों को जोड़े जाने की स्थिति में नए योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान कर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता रहा है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली ने भर्ती प्रक्रिया में अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब तलब किया।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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