रांची, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले में आरोपित आयुब राजा खान, शहीद अख्तर उर्फ टकलू और मो. शाहजाद की अग्रिम जमानत याचिका एजेसी-18 पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपितों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 26 जून को याचिका दाखिल की थी।
रांची हिंसा से जुड़े मामले में डेली मार्केट कांड संख्या 16/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। इसी मामले में पुलिस ने जुलाई 2023 में ही करीब 40 आरोपितों के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया था। इसी के बाद आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम राहत के लिए न्यायालय का चक्कर लगा रहा है।
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / शारदा वन्दना