जींद, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । एडीजे डा. चद्रहास की अदालत ने गुरूवार को व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद तथा 60 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार धर्म सिंह कालोनी नरवाना निवासी विक्रम ने सात अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई जगजीत सिंह की मोहल्ला के राजू पंडित से रंजिश चली आ रही थी। देर शाम के उसका भाई जगजीत सिंह घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में राजू ने जगजीत को जातिसूचक गालियां देते हुए रोक लिया ओर चाकू से हमला दिया। जिसमे जगजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालात मे राजू को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उपचार के दौरान जगजीत की मौत हो गई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने विक्रम की शिकायत पर राजू पंडित के खिलाफ हत्या तथा एससी एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफतार कर लिया था। तभी मामला अदालत मे विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने राजू पंडित को उम्र कैद तथा 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा शर्मा