
हरिद्वार, 1 मार्च (Udaipur Kiran) । जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 9 वर्षीय बच्चे से छेड़छाड़ के मामले में अतर पाल नाम के एक व्यक्ति को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़ित बच्चे को मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आश्रम में पीड़ित बालक अपने परिवार के साथ आया हुआ था। दोपहर को बालक आश्रम के मुख्य गेट पर खेल रहा था। इसी दौरान आश्रम आया हुआ आरोपित अतर पाल बालक को बहला फुसलाकर आश्रम की छत पर ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा । किसी तरह आरोपित के चंगुल से बचकर पीड़ित बालक परिजनों के पास पहुंचा था, जहां पीड़ित बालक ने अपने परिजनों को सारी आपबीती सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित बालक के परिजनों ने अतर पाल पुत्र गिरवर निवासी सेठपुरी ग्राम भोकरहेड़ी थाना भोपा जनपद मुजफ्फर नगर, यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित अतर पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में पांच गवाह गवाह पेश किए।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
