
फिरोजाबाद, 23 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने के 9 दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ क्षेत्र में 13 मई 2024 को ठेले पर चढ़कर कटिया डालने से मना करने पर दबंगों ने महिला व उसके बच्चों अहमद, फैसल व जीशान को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। उन्हें गंभीर चोट आई थी। महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इमरान पुत्र इकराम, राहुल पुत्र इकराम, राशिद पुत्र हाजी शाकीर उर्फ शकरिया, रिजवान पुत्र अकबर, इमरान आलम पुत्र शमशाद, इकराम उर्फ लल्ला पुत्र इकरार, अनवर हुसैन पुत्र जफरूद्दीन, आरिफ पुत्र जफरूद्दीन तथा शेफ पुत्र आबिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये सभी नगला कोठी थाना रामगढ के निवासी हैं। विवेचना के बाद पुलिस ने इनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इमरान, राहुल, राशिद, रिजवान, इमरान आलम, इकराम उर्फ लल्ला, अनवर हुसैन, आरिफ तथा शेफ को दोषी माना। न्यायालय ने सभी दोषियों को 7 – 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25 – 25 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
