
चूरु, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । चूरू की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दूधवाखारा तत्कालीन थानाधिकारी 4 अप्रैल 2020 को पुलिस टीम के साथ एनएच 52 पर नाकाबंदी की थी। एक प्याज से भरे ट्रक की तलाशी में 84 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने पंजाब के अमलोह निवासी तेजबहादुर और सलाणा निवासी गुरविंद सिंह को गिरफ्तार किया।
एडीजे राजेंद्र चौधरी ने मामले की पत्रावलियों, साक्ष्य और गवाहों के बयानों का गहन अवलोकन किया। कोर्ट में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 71 दस्तावेज पेश किए गए। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि इसी तरह के एक अन्य डोडा पोस्त तस्करी मामले में भी कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / राजीव
