HEADLINES

बालक से कुकर्म के प्रयास के दोषी को 7 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 30 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बालक से कुकर्म के प्रयास के एक दोषी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र में 1 सितंबर 2018 को 5 वर्षीय बालक घर के बाहर खेल रहा था। उसे पड़ोसी जितेंद्र अपने साथ घर पर गया। वहां वह उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास करने लगा। इस दौरान बालक की परिवार के लोग वहां पहुंच गए। बालक के पिता ने इसकी शिकायत भाइयों से की तो उन लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट की। बालक के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने विवेचना के बाद जितेंद्र पुत्र छोटेलाल निवासी सत्य नगर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top