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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

-महानगर के थाना मझोला में 10 वर्ष दर्ज हुआ था मुकदमा

मुरादाबाद, 26 सितम्बर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने गुरुवार को 10 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल के कारावास सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

महानगर के थाना मझोला में 28 नवंबर 2014 को दरोगा नीरज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें थाना पुतली घर रोड प्रकाश नगर निवासी नीरज उर्फ पड़वा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। दोषी करार दिए गए आरोपित नीरज उर्फ पड़वा को अदालत ने आज 7 साल के कारावास की सजा के साथ उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल

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