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69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-अवमानना याचिका वाले सात अभ्यर्थियों को एक अंक देकर उत्तीर्ण किया

प्रयागराज, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की वाले सात अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। यह जानकारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लम्बित अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी।

इस पर कोर्ट ने सभी अवमानना याचिकाओं को पहले से लम्बित विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका से सम्बद्ध करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की के लिए एक अंक देकर नियुक्ति की मांग में दाखिल चार अवमानना याचिकाओं पर दिया है।

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी उपस्थित हुए। स्थायी अधिवक्ता ने उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासनादेश भेजा है, जिसमें अवमानना याचिकाओं में शामिल सात याचियों को एक अंक देते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

शासन के इस आदेश के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अवमानना याचिका से जुड़े सात याचियों को एक अंक प्रदान कर उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। इस पर कोर्ट ने सभी अवमानना याचिकाओं को पहले से लम्बित विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका से सम्बद्ध करते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मोचित (माफ) कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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