जयपुर, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में एससी व एसटी श्रेणी के लिए 6 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बिलाडा में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में नियमानुसार 10 भूखण्ड एससी व एसटी के लिए आरक्षित किये गये हैं।
उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र बिलाडा की तहसील बिलाडा के ग्राम कापरडा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित की गई भूमि के उपयुक्त होने पर इस संबंध में विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि परीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
राठौड़ ने बताया कि कापरडा गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मौके पर मौजूद सड़क के संकरी होने के कारण अलग से सड़क निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहां से आबादी क्षेत्र भी केवल 500 मीटर की दूरी पर है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत निर्णय लेकर इस संबंध में विचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इससे पहले विधायक अर्जुन लाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बिलाडा में रीको द्वारा ग्राम झाक, मुरकासनी व रणसी की कुल 64-61 हेक्टेयर राजकीय भूमि का संयुक्त आवंटन किया गया था। इन ग्रामों की संयुक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र, झाक प्रथम चरण की स्थापना के लिए 29-53 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न आकार के कुल 163 भूखण्डों का नियोजन 5 मार्च, 2024 से स्वीकृत है।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण में नियोजित भूखण्डों का आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने इस औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित भूखण्डों विवरण सदन के पटल पर रखा। औद्योगिक क्षेत्र झाक में कुल नियोजित 163 भूखण्डों मे से नियमानुसार 10 भूखण्ड एससी/एसटी श्रेणी के उद्यमियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। उन्होंने आरक्षित भूखण्डों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
(Udaipur Kiran) / संदीप / पवन कुमार श्रीवास्तव