
जालौन, 28 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । जालौन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने फरवरी 2025 में 12 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध 6,55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इनमें शैलेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र कुमार तिवारी पर अधोमानक खोया बेचने के लिए 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राकेश कुशवाहा पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लाइसेंस न होने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, अवधेश कुमार, सोनू यादव, बाबू सिंह, और विजय प्रताप सिंह यादव पर अधोमानक दूध बेचने के लिए 1,90,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विष्णु कांत शर्मा, श्री ट्रेडर्स, रोहित गुप्ता और पवन कुमार पर अधोमानक सरसों/वनस्पति का तेल बेचने के लिए 1,75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 64 के तहत, यदि पूर्व में दंडित खाद्य कारोबारी पुनः खाद्य पदार्थों की बिक्री करते पाए जाते हैं, तो उन पर इसका दो गुना जुर्माना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जनपद जालौन के सभी खाद्य कारोबारियों को सचेत किया गया है कि किसी भी प्रकार का अधोमानक खाद्य पदार्थ बिक्री न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
