Haryana

कैथल: वकील से जबरदस्ती अंगूठी छीनने वालों को 5-5 साल की कैद

सांकेतिक चित्र

कैथल, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । सैशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने स्नेचिंग के एक केस में सजा का ऐलान करते हुए दो दोषियों को पांच पांच साल की कैद और दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता ने थाना चीका में 24 अप्रैल 2023 को आईपीसी की धारा 379 ए और 34 के तहत मुकदमा नंबर 104 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। केस फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को करीब 12:30 बजे एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता अपने कार्यालय से घर वापिस आ रहे थे। जब वे बस से उधम सिंह चौक चीका की तरफ डिवाईडर के पास पहुंचे तो दो अंजान युवक मोटरसाईकिल पर पीछे से आए और कहने लगे कि आपको गुरविन्द्र सर ने आवाज दी थी, आप क्यों नहीं रुके। इस पर वकील ने कहा कि गुरविन्द्र सर कौन हैं तो उन्होंने कहा कि किसी औरत का जेवर खो गया है उसकी तलाश कर रहे हैं। वकील ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद बदमाशोंं ने वकील के हाथ में अंगूठी देखी और जबरदस्ती उनकी उंगली से अंगूठी छीन कर बाईक पर कैथल की तरफ फरार हो गए। बाद में दोनों बदमाशों की पहचान बलजीत और भारत भूषण निवासी समाना जिला पटियाला के रूप में कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद गवाहों और सबूतों की रोशनी में बलजीत और भारत भूषण को स्नेचिंग का दोषी पाया तथा अपने 18 पन्नों के फैसले मेंं दोनों को पांच-पांच साल के कारावास और दस-दस हजार पर जुर्माने की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज / SANJEEV SHARMA

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