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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष का कारावास 

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 10 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 8 जून 2023 को रिश्तेदार ने पांच वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकते की। बालिका के पिता ने काकावीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद काकावीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने काकावीर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 3 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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