झांसी, 04 अप्रैल (Udaipur Kiran) । 26 वर्ष पुराने एक मामले में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण की मजबूत गवाही पर झांसी के अपर सिविल जज ने फर्जीवाड़े के आरोपित सिपाही राजेश कुमार उपाध्याय को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
गौरतलब है कि वर्ष 1999 में राजेश कुमार उपाध्याय 33वीं वाहिनी पीएसी झाँसी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। एक शिकायत के आधार पर 33वीं वाहिनी पीएसी झाँसी के तत्कालीन सेनानायक, आईपीएस असीम अरुण (वर्तमान में मंत्री) ने राजेश के प्रपत्रों की जांच करवायी तो उसकी अंकतालिका फर्जी पाई गई थी। जांच के आधार पर राजेश कुमार के खिलाफ झाँसी में विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामले में मंत्री असीम अरुण की गवाही के बाद न्यायालय ने राजेश कुमार को दोषी पाया और 5 वर्ष की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है।
—————
(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया
