गुरुग्राम, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । सेक्टर-10 थाना के अंतर्गत एक सोसायटी के स्वीमिंग पूल में डूबने से पांच साल के बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपितों पर लापरवाही बरतने का आरोप है।
बच्चे के दादा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि वह बीपीटीपी पार्क सेरेन सेक्टर-37डी गुरुग्राम में रहते हैं। क्लब में तीन अलग-अलग स्वीमिंग पूल हैं। तीनों की गहराई अलग-अलग है। बुधवार की देर शाम उसकी पत्नी पांच साल के पौते मीवांश को सोसायटी के क्लब में 1.5 फीट गहराई वाले स्वीमिंग पूल में लेकर गई थी। वहां बच्चे जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी पोते के लिए कुछ सामान लेने के लिए फ्लैट में आ गई। इस बीच उसके पास फोन आया कि मिवांश को अस्पताल ले जाया गया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि मिवांश की मौत हो चुकी है। पूछताछ में पता चला कि पोते मिवांश की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है। उन्होंने आराेप लगाते हुए बताया कि उनके पोते की मौत लाइफ गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्विमिंग पूल संचालक, कंपनी प्रबंधन तथा कुछ अन्य लोगों की लापरवाही के कारण चार फुट वाले स्वीमिंग पूल में डूबने की वजह से हुई है। वहां पर बच्चों का जाना वर्जित है। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-10 में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। थाना सेक्टर-10 पुलिस टीम ने इस मामले में स्वीमिंग पूल के दो लाइफ गार्ड दुर्ग निवासी हिणवानी जिला दमोह (मध्य-प्रदेश) और आकाश निवासी गांव डेकुली जिला गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपित दुर्ग 10 दिन पहले और आरोपित आकाश दो दिन पहले ही नौकरी पर आया था। आरोप है कि दोनों आरोपिताें की लापरवाही से बच्चा चार फीट गहराई वाले स्वीमिंग पूल में चला गया था।
(Udaipur Kiran) हरियाणा / Sunil Kumar Saxena