Gujarat

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 फीसदी टैक्स छूट लागू

राज्य के परिवहन राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ईवी वाहनों पर टैक्स छूट संबंधी जानकारी साझा की है।

-31 मार्च, 2026 तक ईवी पर टैक्स राहत

अहमदाबाद, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए 5 फीसदी टैक्स कम कर दिया है। यह 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। सरकार की इस घोषणा से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर लोगों को महज 1 फीसदी ही टैक्स चुकाना होगा। ईवी खरीदने वाले लोग वाहन 4.0 पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन ऑनलाइन पंजिकृत कर इसका सीधा लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। राज्य के परिवहन राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट के जरिए यह सूचना दी है।

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 फीसदी के बजाए 1 फीसदी टैक्स वसूलने संबंधी आदेश जारी किया गया है। इससे कार खरीदने वालों को 30 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये का फायदा होगा। वहीं, दो पहियावाहनों के खरीदारों को भी इसका लाभ मिलेगा।

गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सबसे पहले दो पहिया वाहनों पर 25 हजार रुपये की सब्सिडी और 15 लाख रुपये से कम कीमत के फोर व्हीलर पर 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी देने की शुरुआत की थी। लेकिन, पिछले एक वर्ष से यह सब्सिडी बंद कर दी गई थी। सब्सिडी बंद होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50 फीसदी तक कमी दर्ज की गई। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष सूरत में 50 फीसदी ही इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। इसके अलावा समग्र राज्य में इसका असर देखा गया। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री मामले में सूरत राज्य में अग्रणी जिलों में शामिल रहा है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर महज 1 फीसदी टैक्स होने से खरीदारों के इस ओर आकर्षित होने की संभावना है।

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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय

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