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डिफेक्टिव स्लीपर बेचने पर वुडलैंड पर 45 हजार रुपये का हर्जाना

कोर्ट

जयपुर, 25 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक को डिफेक्टिव स्लीपर बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वहीं विक्रेता एरो क्लब यानि वुडलैंड इंडिया पर 45 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही परिवादिया से स्लीपर की कीमत के तौर पर वसूली गई 1836 रुपए की राशि भी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश सुनीता कुमावत के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी के यहां से स्लीपर की एक जोडी खरीदी थी। इसके एक महीने बाद ही स्लीपर में डिफेक्ट आना शुरू हो गया। स्लीपर का कलर उतर गया और वह जगह-जगह से फट गया। वह किसी भी तरह से पहनने लायक नहीं रही। इस पर उसने विपक्षी से संपर्क कर बताया कि उन्होंने इस पर 90 दिन की गारंटी दी थी लेकिन यह एक महीने में ही खराब हो गई है। जिस पर उसे नवंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में आने के लिए कहा। वह वापस गई तो विपक्षी टालमटोल करने लगा। ऐसे में उसकी स्लीपर ना तो बदली और ना ही उसकी कीमत ही वापस की। विपक्षी विक्रेता की इस कार्रवाई को परिवादिया ने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए हर्जा-खर्चा दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विक्रेता पर हर्जाना लगाते हुए वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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