Haryana

गुरुग्राम में एचएसवीपी के 437 प्लॉट मालिकों को मिलेगी 183 करोड़ की छूट  

-विवादों से समाधान की ओर नाम से एचएसवीपी ने स्कीम चलाई

-बकाया राशि को 14 मई तक करवा सकते हैं जमा

-ओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए भी चलाई गई है एक नई स्कीम

गुरुग्राम, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विवादों से समाधान की ओर नाम से नई समझौता योजना का लाभ उठाकर प्लॉट मालिक अपनी बकाया राशि को न्यूनतम दरों पर जमा करवा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 14 मई निर्धारित की गई है। इसके अलावा ओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए विभाग ने वन टाइम अर्पोच्युनिटी की एक और स्कीम भी लागू की हुई है।

गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-2 की संपदा अधिकारी बलिना ने बुधवार काे बताया कि विवादों से समाधान की ओर नाम से इस नई स्कीम में गुरुग्राम के रिहायशी, कॉमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग व इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 19 सेक्टरों के 437 प्लाटधारकों को भूमि की बढ़ी हुई दरों में छूट का लाभ दिया गया है। जिसकी राशि करीब 183 करोड़ 52 लाख रूपए की है। इनमें सेक्टर 27, 28, 30, 31, 31-32 ए, 32 39, 40, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 55-56, 56 और 57 के प्लाट धारक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी प्लाटधारक 14 मई, 2025 तक अपनी बकाया राशि को दी गई छूट का लाभ उठाते हुए जमा करवा दें, इसके बाद उनको दोबारा से कोई और मौका नहीं मिलेगा।

संपदा अधिकारी बलिना ने बताया कि जमीन के रेट बढ़ाए जाने के कारण गुरुग्राम में एचएसवीपी के कई भूखंड मालिकों की ओर बकाया राशि है, जो कि जमा नहीं हुई है। इसी मामले के समाधान के लिए यह नई स्कीम आनलाइन शुरू की गई है।

स्थानीय प्लाटधारक अपनी प्रोपर्टी की आईडी व पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें उनकी ओर बकाया राशि और दिए गए छूट के लाभ को भी दर्शाया गया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहले इस प्रकार की किसी स्कीम का लाभ ना उठाया हो। उन्होंने बताया कि एचएसवीपी के पोर्टल पर वन टाइम अर्पोच्युनिटी की एक और स्कीम भी है। जिन रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग या औद्योगिक प्लाटधारकों ने बगैर ओसी सर्टिफिकेट लिए बिल्डिंग पर कब्जा ले लिया है, वे 31 मार्च, 2025 तक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। उनको ओसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

(Udaipur Kiran) हरियाणा

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