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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 21 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

थाना फरिहा क्षेत्र में 19 फरवरी 2019 को रामवीर पंडित के रिश्तेदार विवेक शर्मा निवासी बलीपुर तपस्या ने एक तेरह वर्षीय किशोरी को झाड़ू लगाने के लिए घर पर बुलाया। वह झाड़ू लगाने लगी तभी विवेक ने उसे बदनीयती से पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। अश्लील हरकतें भी की। लड़की के चिल्लाने पर काफी लोग एकत्रित हो गए। उसकी मां भी वहां पहुंच गई। लोगों ने काफी प्रयासों के बाद दरवाजा खुलवाया। लड़की को कमरे से बाहर निकाल और युवक को पड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने विवेक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर विवेक को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10,500 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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