मुरादाबाद, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिले की 29-कुंदरकी विधानसभा उप निर्वाचन को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जिलाधिकारी के अनुसार 3,83,488 मतदाता कुंदरकी विधानसभा में नया विधायक चुनेंगे। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे जो 25 अक्टूबर तक होंगे।
कुंदरकी विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम संतराम दास पंवार को नामित किया गया हैं। तहसीलदार न्यायिक बिलारी, खंड विकास अधिकारी कुंदरकी, खंड शिक्षा अधिकारी मूढ़ापांडे तथा खंड शिक्षा अधिकारी कुंदरकी को सहायक रिटर्निग ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अनुज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन के घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, नाम निर्देशन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि 28 अक्टूबर, नाम वापसी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, मतदान के लिए निर्धारित तिथि 13 नवंबर और मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 23 नवंबर है। नाम निर्देशन पत्र पूर्वाहन 11 से अपराह्न 3 के मध्य उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 225 मतदान केंद्र और 436 मतदेय स्थल हैं। विधानसभा क्षेत्र में 207990 पुरुष मतदाता, 175485 महिला मतदाता एवं 13 अन्य मतदाता सहित कुल 383488 मतदाता हैं। इसमें 3494 दिव्यांग मतदाता 1252 ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। विधानसभा क्षेत्र में 205 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुलाबचंद और जिला सूचना अधिकारी सुमित भी मौजूद रहे।
नामांकन की ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध :
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिटर्निग ऑफिसर के समक्ष ऑफलाइन नामांकन व्यवस्था के अतिरिक्त नामांकन की ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्याशी या प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन भरे हुए नामांकन पत्र को प्रत्याशी से हस्ताक्षरित कर व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
सामान्य के लिए जमानत की धनराशि ₹10,000/-, एससीएसटी के लिए ₹5,000/- : विधानसभा उप निर्वाचन में नामांकन कराने के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत की धनराशि ₹10,000/- तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए ₹5,000/- रुपए निर्धारित है।
एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है: एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र का भाग-01 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा जिसमें एक प्रस्तावक होगा तथा भाग-02 रजिस्ट्रीकृत दल या निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, इसके लिए 10 प्रस्तावक होने आवश्यक हैं। सभी प्रस्तावक उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने चाहिए जिससे उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र के साथ मूल रूप में प्रारूप-ए और प्रारूप-बी भी संबंधित रिटर्निग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
उम्मीदवार की अधिकतम अनुमन्य व्यय सीमा 40 लाख रुपए : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सदस्य पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की अधिकतम अनुमन्य व्यय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई हैं।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल