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शिमला : युवक की दौड़ा-दौड़ा कर हत्या के मामले में 33 दोषियों को सात साल की सजा

शिमला, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के झीना के तुईल गांव में नौ वर्ष पहले ग्रामीणों द्वारा रोष में की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने दोषी करार दिए 33 आरोपितों को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा विभिन्न अन्य धाराओं के तहत भी सजा का ऐलान किया गया है, वहीं मृतक की पत्नी को मुआवजा देने की भी अदालत ने फरमान सुनाए हैं।

इस मामले के सभी दोषियों को भादंसं की धारा 452 के तहत सात वर्ष और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में छह माह की साधारण कारावास भोगनी होगी। भादंसं की धारा 325 के तहत सभी दोषियों को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। 10 हजार रुपए मृतक की पत्नी वीरेंद्र देवा को मुआवजे के तौर पर देना होगा और मुआवजा न दे पाने की सूरत में छह माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। भादंसं की धारा 440 के तहत तीन वर्ष की कठोर कैद भुगतनी होगी। 10 हजार रुपये मृतक की पत्नी को मुआवजा देना होगा। मुआवजा चुकता न करने की सूरत में छह माह अतिरिक्त साधारण कैद भोगनी होगी, जबकि भादंसं की धारा 148 के तहत तीन वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना चुकता न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

बता दें कि वर्ष 2015 में झीना के तुईल गांव में मृतक नरवीर ने आपसी रंजिश के चलने अपने पड़ोसी भरत भूषण उर्फ बंटी पर गोली दागी थी, जिस पर बंटी की मौत के बाद ग्रामीणों ने रोष में आकर नरवीर के घर को आग लगाने की कोशिश की। उसके बाद नरवीर को गांव के साथ दौड़ा-दौड़ा कर मारा, जिसका शव करीब 500 मीटर दूर झाडिय़ों में मिला। जिसके बाद झीना सहित तुईल गांव में माहौल बिगड़ गया था। चौपाल पुलिस थाना ने भादंसं 147, 148, 149, 452, 323, 354, 436, 364, 506, 302 व 325 के तहत दर्ज किया और इस मामले में 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से मुकदमे के दौरान एक आरोपित की मौत हो गई थी और 33 आरोपियों को यह सजा सुनाई गई है।

जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने कहा कि अदालत ने शुक्रवार को सभी 33 आरोपितों को यह सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने पहले ही आरोपितों को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को विभिन्न धाराओं के तहत सजा का ऐलान किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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