Assam

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

धेमाजी (असम), 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । धेमाजी जिला न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आज 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अदालत द्वारा दोषी साबित गहपुर के धन गोगोई ने धेमाजी की एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर पांच दिनों तक उसका बलात्कार किया था। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत कुल 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

धेमाजी जिला न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक हजारिका की अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला है। अधिवक्ता अजय फोगला ने मामले में सरकारी पक्ष से बहस किया।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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