फिरोजाबाद, 9 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष के करावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक युवक 19 मार्च 2022 को अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में कासगंज गया था। उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर थी। उसकी पुत्री 20 मार्च को रसोई में काम कर रही थी। इस दौरान किराएदार वहां आ गया। उसने किशोरी से कहा कि तुमने हमारे साथ होली नहीं खेली। इसी पर युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। किशोरी किसी प्रकार से छूटकर अपनी बुआ के पास चली गई।
माता-पिता के आने पर किशोरी ने आप बीती उन्हें बताई। पिता ने नरसिंह पाल उर्फ महेश बघेल पुत्र राजवीर सिंह निवासी नगला गडरिया थाना नारखी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ छेड़छाड़ तथा पाॅक्साे अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्साे कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थ दंड से तीन हजार रुपये पीड़िता को देने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़