फिरोजाबाद, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को लूट के प्रयास के एक दोषी को 3 वर्ष, 11 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना नारखी से जुदा है। 25 सितम्बर 2013 को हरिप्रसाद फिरोजाबाद शहर से अपने गांव जलेसर रोड होता हुआ जा रहा था तभी रास्ते में उसे दो लोगों ने तमंचा दिखाते हुए रोक लिया और उससे रुपए लूटने का प्रयास किया। शोर होने पर लोग आ गए। जिन्होंने लुटेरों की पहचान जान मौहम्मद उर्फ चीना व नत्थू बंजारा के रूप में की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी जान मौहम्मद उर्फ चीना पुत्र नत्थू बंजारा निवासी भीखनपुर सांखिनी फरिहा को जेल भेज कर उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ललित बघेल ने बताया अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया। जुर्म इक़बाल के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने दोषी को 3 वर्ष, 11 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे तीन दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़