
मीरजापुर, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मीरजापुर पुलिस की प्रभावी अभियोजन कार्रवाई का नतीजा सामने आया है। थाना चील्ह क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 13 फरवरी 2017 का है। थाना चील्ह में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ शौच के लिए जाते समय कुछ लोगों ने छेड़खानी की। इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर पुलिस द्वारा इस मामले को प्राथमिकता देते हुए मजबूत अभियोजन सुनिश्चित किया गया। अभियोजन अधिकारी सुनीता गुप्ता, विवेचक बुद्धिसागर यादव, कोर्ट मुहर्रिर पंकज कुमार, महिला आरक्षी विजेता साहू और पैरोकार मुख्य आरक्षी किशन यादव की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपित अनिल गौतम पुत्र शंकर को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों शंकर उर्फ हरिशंकर, भौथई उर्फ शिवपूजन और अनीता को परिवीक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सशर्त रिहा कर दिया।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
