Uttrakhand

किशोरी का पीछा करने वाले को 3 माह की कैद

मुकदमे का फैसला

हरिद्वार, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।किशोरी का पीछा करने के मामले में आरोपित दो बच्चों के पिता को अदालत ने दोषी करार दिया गया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपित रिजवान अली को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कारावास व 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को झबरेड़ा क्षेत्र में पीड़ित किशोरी का पीछा करते हुए आरोपित को पकड़ा गया था। वह काफी समय से पीड़िता को घर से बाहर जाने व स्कूल जाने के समय पीछा करने के साथ मोबाइल फोन पर अश्लील बात कर परेशान करते आ रहा था। किशोरी द्वारा आपबीती बताने पर घटना वाले दिन किशोरी के पिता व भाई ने मौके पर पीछा करते हुए आरोपित को पकड़ा था। पुलिस ने पिता की लिखित शिकायत पर आरोपित रिजवान अली पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम उमरी कलां थाना काठ जिला मुरादाबाद यूपी, हाल पता झबरेड़ा हरिद्वार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

परिजनों ने रिज़वान की हरकतों के चलते पीड़िता का स्कूल छुड़वा दिया था। आरोपित रिजवान अली विवाहित व दो बच्चों का पिता है। पीड़िता के परिजनों के समझाने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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