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22 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुरादाबाद, 15 फरवरी (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह सियाराम चौरसिया की अदालत ने शनिवार को 22 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपितों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

संभल के बहजोई में 31 अगस्त 2003 को तत्कालीन थाना प्रभारी ओमप्रकाश सिंह ने बहजोई क्षेत्र के पुरा गांव निवासी केदार और रामकुंवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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