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खेलने के बहाने नाबालिग के यौन शोषण के आरोपित को 20 साल की सजा

Court

जलपाईगुड़ी, 07 अप्रैल (Udaipur Kiran) । खेलने के बहाने सात वर्षीय नाबालिग के यौन शोषण के दोषी पाए गए युवक को जलपाईगुड़ी जिला न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रिंटू सूर ने सोमवार को आरोपित को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक लोक अभियोजक देबाशीष दत्ता ने बताया कि मामला 16 अप्रैल 2020 का है। पीड़िता के परिजनों ने भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपित युवक और नाबालिग एक ही किराए के मकान में अलग-अलग परिवारों के साथ रहते थे। घटना के दिन नाबालिग के घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर युवक ने बच्ची को अपने घर बुलाया और खेल के बहाने उसके साथ यौन शोषण किया।

घटना के बाद नाबालिग ने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने युवक को दोषी ठहराया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।

(Udaipur Kiran) / गंगा

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