हरिद्वार, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । 14वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पाॅक्सो जज चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 जून 2020 को कोतवाली नगर हरिद्वार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की पावन धाम स्थित चाय की दुकान पर आ रही थी। इसी बीच आरोपित राकेश कुमार लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पता चलने पर लड़की के पिता ने राकेश कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बिंगी जिला सुल्तानपुर यूपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।
पीड़ित लड़की राकेश के चंगुल से छूटकर किसी तरह घर पहुंची और अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई। पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को बताया था कि राकेश उसे जालंधर पंजाब अपनी दीदी के घर ले गया था। जहां बिना मर्जी से मंदिर में शादी कर उसके साथ गलत संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपित राकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने इस मामले में साक्ष्य में सात गवाह पेश किये।
विचारण न्यायालय (Trial Court) ने पीड़ित लड़की की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक क्षति की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए है। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला