अजमेर, 21 अक्टूबर (हि.स )। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट दाे ने साेलह साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपित को बीस साल कठोर जेल की सजा सुनाई है। आरोपित पर 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को आदर्श नगर थाने में 16 साल की नाबालिग पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मां ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि रविंद्र नाम का व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर ब्यावर निवासी आरोपित रविंद्र सिंह को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपित के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। शेखावत ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो कोर्ट दाे की ओर से मामले में सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट में हुई पुष्टि के आधार पर न्यायालय ने आरोपित रविंद्र को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपित पर 58 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपित के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।
(Udaipur Kiran) / संतोष