RAJASTHAN

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की जेल

पोक्सा कोर्ट

झुंझुनू, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर रात के समय नाबालिग बच्ची को घर से बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने का आरोप लगा था। बूढ़ी अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी।

विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि पीड़ित के रिश्तेदारों की 19 नवंबर 2019 को झुंझुनू तटीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दयालु साहिल कुमार रात को घर में घुसकर अपनी साढ़े सात साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ बलात्कार किया। इस पर झुंझुनू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पोक्सो कोर्ट में उसे पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनी पॉक्सो कोर्ट झुंझुनू ने साहिल कुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रतिरूप को 80 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। अभी भी मामले में जमानत पर बाहर चल रहा था। अदालत ने जमानत रद्द कर हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) / रमेश

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