झुंझुनू, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । झुंझुनू पोक्सो कोर्ट ने 12 साल की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार आरोपित सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अगवाना खुर्द निवासी अभियुक्त प्रदीप कुमार ने 10 जनवरी 2021 को पीड़िता को फोन कर बहला फुसलाकर सुनसान जगह बुला लिया। उसके बाद एक ट्रक में बैठाकर अजमेर ले गया। वहां से 15 -20 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ट्रक में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने विरोध किया तो उसे जान से माने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को राजसंमद में पकड़ लिया।
इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित प्रदीप को 20 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने पैरवी की थी।
(Udaipur Kiran) / रमेश / संदीप