-स्पेशल पोस्को कोर्ट गुरुग्राम ने सुनाई सजा
गुरुग्राम, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । तीन साल पुराने नाबालिग बच्ची से रेप के एक केस में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये की राशि देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2021 को मानेसर थाना क्षेत्र में कंपनी में लेबर का काम करने वाले परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप किया था। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। फरिश्ते गु्रप संस्था से एडवोकेट डॉ. अंजू रावत नेगी, कुलभूषण भारद्वाज व पंकज वर्मा परिजनों से मिले। उनके केस की निशुल्क पैरवी करने की बात कही। इस केस की जांच अधिकारी पूनम हुड्डा ने भी आरोपी को दोषी सिद्ध करने के लिए कानूनी प्रक्रिया बेहद ही सूझबूझ से पूरी की। इस केस में गुरुग्राम की स्पेशल पोस्को अदालत में न्यायाधीश ए.के. मेहता ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पीडि़त परिवार को 5 नाख रुपये की राहत राशि देने का आदेश दिया है।
संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने बताया कि संस्था पहले भी ऐसे दर्जनों केस मे दोषियों को सजा करवा चुकी है। आगे भी ऐसे ही नाबालिग बच्चियों के आरोपियों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाने के निशुल्क पैरवी करते रहेंगे। संस्था के चेयरमैन पंकज वर्मा एडवोकेट ने फरिश्ते ग्रुप के सभी सदस्यों, सभी पुलिस टीम, न्यायालय व मीडिया का आभार जताया है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) हरियाणा / SANJEEV SHARMA