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नाबालिक से बलात्कार के दोषी को 20 साल का कारावास 

अधिवक्ता समोद पँवार

बागपत, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । बागपत में बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा मिली है। खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची के साथ घटना हुई थी। जिला व सत्र न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है।

खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2021 में आठ साल की नाबालिक को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। खेकड़ा पुलिस ने आरोपित को गिरफतार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। उसकी सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट में चली। पुलिस और पीड़ित के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश किये गये। अधिवक्ता समोद पँवार ने बताया कि धारा 376, आईपीसी व धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत ढाई साल बाद जिला व सत्र न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट संजीव कुमार ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। जज संजीव कुमार ने आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थ दंड़ लगाया है। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह, साक्ष्य पेश किए गए व आरोपित पक्ष की ओर से कोई गवाह व साक्ष्य पेश नही हुआ। आरोपित को धारा 376, आईपीसी व धारा 6 पाॅक्साे एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास के साथ 50,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। जुर्माना जमा न करने की दशा में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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(Udaipur Kiran) / सचिन त्यागी

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