झुंझुनू, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । पॉक्सो विशेष न्यायालय झुंझुनू ने प्राइवेट पार्ट से नाबालिग बच्ची से छेडछाड़ के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत पीड़िता को अर्थदण्ड की राशि 70 हजार देने के आदेश दिए है।
झुंझुनू कोतवाली थाना क्षेत्र के तुलस्यान बावड़ी, घोसियों का मोहल्ला निवासी मोहम्मद असलम उर्फ मुन्ना के खिलाफ 19 मार्च 2022 को चिड़ावा थाने में नाबालिग बच्ची से छेडछाड़ का केस दर्ज हुआ था। अभियुक्त असलम पर 6 साल की बच्ची के कपडे़ उतारकर छेडछाड़ का आरोप लगा था। परिजनों ने बताया था कि अभियुक्त असलम उनका रिश्तेदार था। अपनी पत्नी के साथ उनके घर आया था। बच्ची को बहला फुसलाकर असलम बच्ची को पशुओं के ढारे में ले जाकर घटना को अंजाम दिया था।
चिड़ावा पुलिस ने पूरे मामले में बारीकी से अनुसंधान किया। जिस वजह से महज 1 साल 9 महीने में ही दोषी को सजा दिलाने में सफल रही। यह घटना पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग थी। साक्ष्य संकलन करना कठिन था, लेकिन पुलिस ने बहुत ही बारीकी से साक्ष्य संकलन कर कोर्ट में प्रस्तुत किया।
(Udaipur Kiran) / रमेश