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कानपुर: बच्ची से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

कानपुर: बच्ची से दुष्कर्म मामले में हुई 20 वर्ष की कठोर सजा व 20 हजार जुर्माना

कानपुर,01 सितम्बर (Udaipur Kiran) । जूही थाना की प्रभावी पैरवी की वजह से 08 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले के आरोपित को न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार के दण्ड से दण्डित किया।

यह जानकारी रविवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीन्द्र कुमार ने देते हुए बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जूही थाने में वर्ष 2022 में धारा 376 एबी भारतीय दण्ड विधान एवं 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत जूही निवासी रमेश पुत्र भारत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले में जूही थाने के पैरोकार मेराज अहमद, कोर्ट मुहर्रिर विनोद कुमार और विवेचक विधि चंद यादव एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भावना गुप्ता मुकदमे की लगातार पैरवी कर रहे थे। पुलिस टीम की अच्छी पैरवी की वजह से न्यायालय एडीजे 22 विशेष पाक्सो एक्ट ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद शनिवार देर शाम न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया। दोषी ने वर्ष 2022 में 8 वर्षीय बच्चे के साथ बिजली कटौती की वजह से अंधेरे का फायदा उठाकर बच्ची को लेकर चला जाता है और मुंह दबाकर दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था।

(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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