HEADLINES

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास 

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी कक्षा 8 की छात्रा की मयंक उर्फ राम शरण पुत्र सतीश चंद्र निवासी सूरजपुर रुधेनी के साथ दोस्ती हो गई थी। छात्रा एक दिन मयंक के घर गई। मयंक ने उसके सामने अपने माता-पिता तथा अन्य सदस्यों से उसके साथ शादी करने की बात कही। मयंक के परिजनों ने शादी करने को मंजूरी दे दी। क्योंकि शादी की मंजूरी मिल चुकी थी तो मयंक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह शादी की बात कर कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह गर्भवती हो गई। उसके बाद मयंक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इससे वह काफी परेशान हो गई। छात्रा ने मयंक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में मयंक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मयंक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top