फिरोजाबाद, 16 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइनपार क्षेत्र में 4 जून 2023 को एक 16 वर्षीय किशोरी को युवक भगाकर ले गया था। किशोरी के पिता ने सूरज पुत्र गीतम सिंह निवासी ओम नगर थाना लाइनपार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने उसे नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा करने और उससे दुष्कर्म का दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 58000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़