फिरोजाबाद, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 6 मई 2022 को भोर में नित्य कार्य के लिए खेत पर गई थी। इस दौरान पप्पू पुत्र भोजराज निवासी नगला काछी वहां आ गया। उसने किशोरी को जबरन पकड़ लिया। उसके साथ रेप किया। उसके चीखने चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। किशोरी ने घर आकर परिजनों को सारी बात बताई। उसके पिता ने थाने पहुंच कर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद युवक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन लोगों ने गवाही दी। न्यायालय के सामने एक दर्जन साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पप्पू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 22,000 रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अर्थ दंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़