HEADLINES

नाबालिग छात्राओं संग बलात्कार के दोषियों को 20 वर्ष का कारावास

झांसी, 19 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । स्कूल से घर जा रही दो नाबालिग छात्राओं काे तमंचा अड़ाकर अपहरण कर बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आज अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्साे एक्ट जितेंद्र कुमार यादव की अदालत ने दोनों को बीस-बीस साल की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि अलग-अलग दो व्यक्तियों ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 6 दिसंबर 2019 को उनकी नाबालिग पुत्रियां स्कूल से घर जा रही थी। तभी मऊरानीपुर के ग्राम कुरैचा निवासी बाइक सवार दो युवक अरविंद और राकेश अलग अलग बाइक से आए और तमंचा अड़ाकर दोनों पुत्रियों को अपहरण कर दिल्ली व अन्य स्थानों पर ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नाबालिगों को बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस प्रकरण में न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए अभियोजन की ठोस पैरवी पर आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने के साथ ही उन्हें बीस-बीस साल का कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़िताओं को दी जाएगी और सभी सजाएं एक साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

—————

(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया

Most Popular

To Top