
फिरोजाबाद, 01 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी व उसके आठ वर्षीय चचेरे भाई को अरविंद कुमार अपने परिवारजनों के सहयोग से 22 फरवरी 2016 को ले गया था। किशोरी के पिता ने अरविंद उसके पिता सुरेश, भाई बृजेश निवासी गोशपुरा तथा सुनील कुमार पुत्र राधे निवासी नया बांस आवागढ़ एटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। बाद में चचेरे भाई को भी बरामद कर लिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अरविंद कुमार को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
