Madhya Pradesh

शिवपुरी: विद्युत चोरी के मामले में दोषी को 2 वर्ष का कारावास

शिवपुरी, 11 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । जिले के ग्राम बीलारा में बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी नरेश चिडार को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है, इसके साथ ही 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के उपमहाप्रबंधक अरूण कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में कंपनी अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय ने पैरवी की। इस मामले में निरीक्षणकर्ता अधिकारी एम.एस.कुरैशी ने दल के साथ ग्राम बिलारा निवासी नरेश चिडार के खेत का निरीक्षण किया, निरीक्षण में उन्होंने पाया कि आरोपी द्वारा बिना वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से 100 केवीए खड़कसिंह वाले ट्रांसफार्मर से 250 फीट दूरी से तार डालकर 5 एचपी की विद्युत मोटर चलाकर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। विद्युत कंपनी के अधिकारी एम एस कुरैशी ने अजानसिंह व कपिल उपाध्याय मीटर रीडर बडौदी के साथ धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बनाकर आरोपी को 54 हजार 930 रुपए का बिल अदायगी के लिए दिया था, लेकिन आरोपी ने बिल की अदायगी नहीं की। जिस पर बिजली कंपनी की ओर से उक्त परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी नरेश चिडार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 55 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

Most Popular

To Top