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चरस रखने के दोषी की 18 माह का कठोर कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 28 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को मादक पदार्थ रखने की दोषी को 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद में तैनात उप निरीक्षक अशेष कुमार ने वर्ष 2023 में एटा चौराहा से चैकिंग के दौरान हमराह के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस की उसने अपना नाम मोनू पुत्र वारिष निवासी बोड़ला लाल मस्जिद के पास थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा बताया। पुलिस ने उससे चरस बरामद की। पुलिस ने विवेचना के बाद इसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मोनू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दोषी मोनू को सजा दिलाने में पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबल वेदपाल सिंह का भी विशेष योगदान रहा है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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