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बांग्लादेश के 17 पूर्व मंत्रियों और नौ पूर्व सांसदों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध

ढाका सेशन कोर्ट। फोटो-फाइल।

ढाका, 02 सितंबर (Udaipur Kiran) । बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक विशेष अदालत ने अपदस्थ शेख हसीना सरकार के 17 मंत्रियों और नौ पूर्व सांसदों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। ढाका मेट्रोपॉलिटन विशेष अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश मोहम्मद जगलुल हुसैन ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की अर्जी पर यह आदेश आज दोपहर जारी किए। आयोग ने इन सभी पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है।

ढाका से छपने वाले बांग्ला अखबार ‘प्रोथोम अलो’ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के लोक अभियोजक मीर अहमद अली सलाम और महमूद हुसैन जहांगीर ने इन पूर्व मंत्रियों और पूर्व संसद सदस्यों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अदालत के आदेश की पुष्टि की है। लोक अभियोजक मीर सलाम ने कहा है कि आयोग पिछली सरकार के पूर्व मंत्रियों और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्व सांसदों के खिलाफ अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग को भनक मिली थी कि यह सभी देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आयोग ने पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों के विदेश भागने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोमवार को कोर्ट में अर्जी दी। सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी।

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद अब टीपू मुंशी, अनवर हुसैन मंजू, हसनुल हक इनु इनामुर रहमान, मो. मोहिब्बुर रहमान, अनीसुल हक, ताजुल इस्लाम, स्वपन भट्टाचार्य, फरीदुल हक खान, हसन महमूद, नसरूल हामिद, खालिद महमूद चौधरी, जुनैद अहमद पलक, मो. ज़ाकिर हुसैन, इमरान अहमद, गुलाम दस्तगीर गाजी, जाहिद अहसान रसेल, इनामुल हक, बेनजीर अहमद, काजी नबील अहमद, शाहिदुल इस्लाम बकुल, एकेएम सरवर जहां, शेख अफिलुद्दीन, मेहर अफरोज, अबू सईद अल महमूद और शेख हेलालुद्दीन की विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे।

इससे पहले 29 अगस्त को कोर्ट ने नौ पूर्व मंत्रियों और 5 सांसदों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी। इनमें जाहिद मलिक, दीपू मोनी, महिबुल हसन चौधरी, चंद्र मजूमदार, नुरुल माजिद महमूद हुमायूं, शाहजहां खान, कमरुल इस्लाम, कमाल अहमद मजूमदार, कुजेंद्रलाल त्रिपुरा, सलीम उद्दीन तालुकदार, मामुनूर रशीद, काजिमुद्दीन, नूर-ए-आलम चौधरी और जियाउर रहमान शामिल हैं। पिछले रविवार को कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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