मुरादाबाद, 07 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद नगर निगम द्वारा गृहकर जमा करने में मिल रही 15 प्रतिशत की छूट की अवधि शनिवार को नगर निगम ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब यह छूट 31 दिसम्बर तक मिलेगी।
इससे पहले 30 नवम्बर को इस छूट की मियाद खत्म हो चुकी थी। 30 नवम्बर तक निगम की ओर से मिली इस छूट का लाभ केवल 42 प्रतिशत भवन स्वामियों ने उठाया था। वहीं, 59 प्रतिशत भवन स्वामियों को निगम की यह छूट रास नहीं आई थी और उन्होंने इस छूट का लाभ नहीं लिया।
अपर नगर आयुक्त अतुल यादव ने बताया कि मुरादाबाद नगर निगम की सीमा में कुल 1,52,715 भवन टैक्स के दायरे में आते हैं। 30 नवम्बर तक इनमें से केवल 63,122 भवन स्वामियों ने ही टैक्स जमा किए हैं। निगम के दायरे में आने वाले 89,593 भवन अभी भी ऐसे हैं, जिनका टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है। इनमें 31,466 भवन ऐसे भी हैं, जिन्हें पहली बार टैक्स जमा करना था। नगर निगम की ओर से इन सभी बकायेदारों को छूट के साथ टैक्स जमा करने के लिए एक मौका और दिया गया है।
31 दिसम्बर तक होम टैक्स जमा करने पर उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। निगम की ओर से टैक्स की वसूली के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम ने 30 नवम्बर तक जिन भवनों से टैक्स वसूला है, उसमें निगम को 33.15 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल