कुल्लू, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायधीश – 1 कुल्लू की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर दो आरोपियों को 15 – 15 साल के कठोर कारावास तथा 120000 – 120000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2 – 2 साल का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि घटना 19 दिसम्बर 2019 की है जब पुलिस ने डोभी की तरफ से रायसन जा रही गाड़ी एच पी 34 सी – 6203 को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान गाड़ी से 5 किलो 382 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने चरस की खेप को कब्जे में लेकर आरोपियों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर के जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में भेज दिया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए ओर न्यायालय ने अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयान ओर ठोस दलीलों के आधार पर आरोपी पूर्ण चंद पुत्र बुद्धि सिंह निवासी दराल, फौजल तथा प्रेम चंद पुत्र धर्म चंद निवासी पराडी को 15 – 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / जसपाल सिंह
