HEADLINES

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 24 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी के क्षेत्र निवासी एक किशोरी 4 मई 2019 की रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। समीप में ही उसकी मां सो रही थी। देर रात अजय उर्फ जय पुत्र सोनेलाल निवासी पचवान कॉलोनी उसके घर पर आया। वह किशोरी को बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया। इस दौरान किशोरी की मां जाग गई। बेटी को चारपाई पर न देख वह हैरत में पड़ गई। उसने बेटी की तलाश की। पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्होंने उसकी बेटी को अजय के साथ देखा है। किशोरी की मां अजय के कमरे पर पहुंची। उसने देखा अजय उसकी बेटी के साथ रेप कर रहा है। उसने चीख पुकार की तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने अजय को पकड़ लिया। उसे चौकी ब्रह्मदेव ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

किशोरी की मां ने अजय के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अजय को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top