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नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन रघुबर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित को दोषी पाए जाने पर चौदह साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना मझोला क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 8 जुलाई 2015 को थाने दर्ज कराए केस में बताया था कि उसकी बेटी पंद्रह साल की है। सुबह करीब आठ बजे जिला संभल के बनियाठेर ग्राम थरेसा जयसिंह निवासी गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र अपने सहयोगियों ऋषिपाल, अमरपाल, मीनाक्षी के साथ मिलकर उसको बहला-फुसलाकर ले गए।

इस मामले में नाबालिग बेटी के पिता ने जब गुड्डू के घरवालों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारी बेटी हमने उठा ली है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित गुड्डू के खिलाफ ही आरोप पत्र अदालत में 4 नवंबर 2015 को पेश किया। इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन रघुबर सिंह की अदालत में हुई। न्यायलय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उसे 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल / शरद चंद्र बाजपेयी / दिलीप शुक्ला

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